बाबरी मस्जिद सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की!

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या जमीन विवाद मामले में तय समय सीमा में सभी दलीलों को पूरा नहीं करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नाप्दे अदालत में बहस कर रहे थे।

खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील शेखर नफाडे से चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप अपनी दलील कब तक पूरी कर लेंगे? इसपर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 2 घंटे मांगे थे, लेकिन अभी 45 मिनट ही हुए हैं।

लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बहस पूरी हुई।
इस बीच शेखर नफाडे ने कहा कि मुझे बहस पूरी करने के लिए 30 मिनट और दिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। अब सोमवार को शेड्यूल के हिसाब से हिंदू पक्ष को बहस करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यदि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी हो जाती हैं, तो चार हफ्तों में फैसला देना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं होगा।

इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा कि चीजें हमारे कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रही हैं। हम समय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीन की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। फिलहाल पीठ 15 मिनट के लंच ब्रेक के लिए उठी है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि अयोध्या जमीन विवाद से जुड़े सभी पक्ष अपनी-अपनी दलीलें 18 अक्टूबर तक पूरी कर लें।