बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर की आपत्ति, अगली सुनवाई 26 सितंबर को

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सीबीआई ने सोमवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ यहां उच्च न्यायालय में दायर एक आपराधिक अपील की सुनवाई पर आपत्ति दर्ज की।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने हाजी महबूब अहमद और सैयद अखलाक अहमद की अपील पर अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की।

सोमवार को जब यह मामला लखनऊ पीठ के सामने आया तो सीबीआई के वकील शिव पी शुक्ला और सरकारी वकील विमल कुमार श्रीवास्तव ने अपील की विचारणीयता को लेकर आपत्ति जताई।

उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता मामले में पीड़ित नहीं थे और इसलिए उन्हें आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ वर्तमान अपील दायर करने का अधिकार नहीं था।

इससे पहले, अपीलकर्ताओं ने बरी करने के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा था कि यह सीआरपीसी की धारा 372 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है, जो आपराधिक मामलों में अपील के प्रावधान से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर, अदालत ने अपने कार्यालय को इसे एक आपराधिक अपील के रूप में परिवर्तित करने और मानने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण को एक आपराधिक अपील में बदल दिया गया और उपयुक्त खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

अपीलकर्ताओं ने कहा कि वे मुकदमे में गवाह थे और विवादित ढांचे के विध्वंस के शिकार हुए थे।

कारसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर, 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने आपराधिक मुकदमे में फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

ट्रायल जज ने अखबार की कटिंग, वीडियो क्लिप को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके मूल दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे, जबकि मामले की पूरी इमारत दस्तावेजी साक्ष्य के इन टुकड़ों पर टिकी हुई थी।

ट्रायल जज ने यह भी कहा कि सीबीआई इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी कि आरोपी की कारसेवकों के साथ मनमुटाव था जिन्होंने ढांचे को तोड़ा।

निचली अदालत के निष्कर्षों की आलोचना करते हुए, अपीलकर्ताओं ने दलील दी है कि पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड में होने के बावजूद निचली अदालत ने आरोपी को दोषी नहीं ठहराने में गलती की है।

उन्होंने कहा कि ट्रायल जज ने साजिश के सबूतों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा।

याचिका में, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से 30 सितंबर, 2020 के फैसले को रद्द करने और सभी 32 आरोपियों को दोषी ठहराने का आग्रह किया है।