इतने तारीख से नहीं होगा मोबाइल नंबर पोर्ट, जानिए, क्यों?

   

अपना मोबाइल नंबर एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर या एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट कराना अब पहले से ज्‍यादा आसान और सस्‍ता होगा।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इससे 16 दिसंबर से पोर्टिंग की प्रक्रिया तेज और अधिक सुगम हो जाएगी।

ट्राई ने कहा कि मौजूदा एमएनपी सिस्‍टम को नए एमएनपी प्रक्रिया में बदलने की वजह से 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्‍ध नहीं होगी।

ट्राई ने कहा कि इस अवधि में विशिष्‍ट पोर्टिंग कोड भी जनरेट नहीं होगा। हालांकि पहले से किया गया पोर्टिंग आग्रह को प्रसंस्‍कृत किया जाएगा।

एमएनपी के तहत कोई भी उपभोक्‍ता अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को अपना मोबाइल नंबर बिना बदले बदल सकता है। नई प्रक्रिया विशिष्‍ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) का सृजन करने की शर्त के साथ लाई गई है। इसमें एक ही टेलीकॉम सर्किल के भीतर पोर्ट करने के आग्रह को तीन कार्यदिवसों में पूरा करना अनिवार्य किया गया है।