बिहार: 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी!

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बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल इस तारीख से खोल दिए जाएंगे। हालांकि छात्रों के लिए बाध्यता नहीं है। वह अपनी इच्छा और अभिभावक की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल जा सकते हैं।

 

इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि,‘हमने 28 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।

 

स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ और 30% छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी।

 

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विस्तार से गाइडलाइन जारी की है, जिनका पालन स्कूलों और स्टूडेंट्स दोनों को करना है। आइए जानते हैं दिशा-निर्देश

 

स्कूलों को खोलने को लेकर जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उस आदेश के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक का एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ दो ही दिन स्कूल जा सकता है।

 

कंटेंनमेंट जोन से किसी भी स्टूडेंट या टीचर्स को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। केवल 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे।

 

केवल एक तिहाई छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई है। स्कूलों में कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को कैंपस में भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

 

स्टूडेंट्स को अपना sanitisers खुद साथ लाना होगा और समय-समय पर अपने हाथ धोने होंगे। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा।

 

स्कूल मैनेजमेंट को ऐसा शेड्यूल तैयार करना होगा, जिसमें कि छात्रों को सप्ताह में दो दिन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जा सके।

 

बता दें कि मार्च में कोरोना वायरस की महामारी फैलने की वजह से स्कूल-कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे।

 

इसके बाद कई चरणों के लॉक और अब अनलाॅक 4 के तहत स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं, जो फिलहाल स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है।