बिहार: महिला पर दुष्कर्म का आरोप, पॉक्सो एक्ट

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बिहार के भागलपुर में पुलिस ने अक्टूबर 2021 के एक मामले में एक महिला के खिलाफ POCSO अधिनियम के साथ-साथ बलात्कार, अपहरण और आपराधिक साजिश के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

यह घटना तब सामने आई जब विशेष POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) कोर्ट के जज लवकुश कुमार के सामने चार्जशीट आई और उन्होंने जांच अधिकारी को अदालत के सामने पेश होने और मामले को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

घटना जिले के कहगांव गांव में 10 अक्टूबर 2021 को छोटू तांती द्वारा 17 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ी है. पुलिस जांच के बाद मुख्य आरोपी तांती, साथ ही उसकी बहन और साली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

चार्जशीट में, जिला पुलिस ने तांती की बहन पर भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार, अपहरण, आपराधिक साजिश के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धाराओं का आरोप लगाया, जबकि तांती पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश और अपहरण का आरोप लगाया गया था।

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने महिला थाने की जांच अधिकारी और एसएचओ नीति कुमारी को अदालत में पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है.