मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में बीजेपी!

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पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर बिमान बनर्जी द्वारा शुक्रवार को की गई ‘संक्षिप्त’ सुनवाई से नाखुश बीजेपी दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक पद से अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर अदालत जाने पर विचार कर रही है।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा: “अध्यक्ष ने मुझे दलबदल विरोधी कानून लागू करने के लिए मुकुल रॉय के खिलाफ एक याचिकाकर्ता के रूप में बुलाया था। उन्होंने हमें अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई को बुलाया है। हम यहां दलबदल विरोधी कानून लागू करने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

“बंगाल में भूमि के किसी भी कानून का पालन नहीं किया जाता है। ऑडियो और वीडियो सबूत हैं, ट्विटर पोस्ट के साथ-साथ लोगों द्वारा दिए गए बयान जो साबित करते हैं कि रॉय के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून लागू है। इसके बावजूद उन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष स्थापित कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। हम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं।”


हालांकि अध्यक्ष इस मुद्दे पर बोलने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन विधानसभा के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कुछ और समय मांगा क्योंकि उन्हें इस मामले पर कुछ और जानकारी जुटानी होगी।

कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर तृणमूल कांग्रेस में फिर से शामिल हुए मुकुल रॉय को पीएसी अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा लगातार दलबदल के लिए उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग कर रही है।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।