बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: अनिल देशमुख पर लगे आरोपों का होगा सीबीआई जांच!

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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है।हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। परमबीर सिंह ने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में सौ करोड़ रुपए वसूली की याचिका लगाई थी।

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं।

इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है।