सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली!

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भीमा कोरेगांव मामलें में कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

उन्हें इस शर्त के साथ जमानत दी गई है कि वो जांच के दौरान मुंबई में ही रहेंगे, इसके साथ ही उन्हें जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे। एल्गार परिषद केस में ये पहली जमानत है।

वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत मेडिकल कंडीशन के आधार पर दी है।

मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अगस्त 2018 से मुकदमे का इंतजार कर रहे राव को छह महीने की जमानत अवधि के बाद या तो आत्मसमर्पण करना चाहिए या उसके विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए।

राव को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मुंबई में ही रहना है और जांच के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि उन्हें जमानत के लिए 50,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा।

इसके साथ ही एनआईए कोर्ट में भी सुनवाई के लिए मौजूद रहना होगा।हालांकि वह एनआईए अदालत के सामने व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के लिए वह आवेदन कर सकते हैं।

राव को आज उनकी हालत के आधार पर नानावती अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और छह महीने के लिए एनआईए कोर्ट मुंबई के अधिकार क्षेत्र में रहना होगा।

साभार- टीवी 9 डॉट कॉम