कर्नाटक में फिर से शराब की दुकानों को खोलने का आदेश, लगी लंबी-लंबी कतारें!

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कर्नाटक सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोलने का आदेश दिया है।

 

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, सरकारी निर्देशों के अनुसार, कुछ प्रतिबंधों के साथ शराब की दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि, ये दुकानें कंटेनमेंट जोन में नहीं चाहिए।

 

जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है, हालांकि इस दौरान बार, पब, रेस्तरां सब बंद रहेंगे।

 

शराब की बिक्री को लेकर राज्य सरकार ने जो निर्देश दिया है, उसमें – शराब की दुकानों के पास बैरिकेड्स को लगाना और वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करना शामिल है।

 

इसके अलावा शराब की दुकानों में कोई भी स्नैक्स और पानी नहीं बेचा जाएगा, सामाजिक दूरी के निर्दशों का पालन करना होगा और दुकानों पर शराब बेचने वाले लोगों द्वारा मास्क का पहनना अनिवार्य है।

 

वाइन स्टोर, एमआरपी स्टोर और एमएसआईएल स्टोर्स को मंगलवार से कर्नाटक में शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी और ग्राहकों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

 

एक बार में केवल पांच लोगों को अनुमति दी जाएगी। इस दौरान लोगों को छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी।

 

बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त, भास्कर राव ने लिखा कि कल से आपको बेंगलुरु में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है।

 

शाम 7 बजे के बाद और अगली सुबह 7 बजे तक, भले ही आपके पास हो फिर भी चिकित्सा और आवश्यक सेवा को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु सिटी के किसी भी तरह की अनुमति के बिना, आवासीय परिसरों की दुकानों को शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है।

 

ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खुले रहने की अनुमति है।

 

बेंगलुरू में, बीबीएमपी द्वारा 26 कंटेंमेंट जोन को मान्यता दी गई है। बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण और मैसूर कर्नाटक के रेड जोन में रहेंगे, जबकि उत्तर कर्नाटक और दक्षिण कन्नड़, तुमकुर और चिकबल्लापुर जिले के अधिकांश हिस्से यलो जोन में हैं।

 

हवेरी, कोडागु, कोलार, चिकमगलूर, यादगिरी रायचूर ग्रीन जोन में रहेंगे। श्रमिकों को केवल 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ हरे और पीले क्षेत्र में काम करने की अनुमति है।

 

ओरेंज जोन में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली अन्य दुकानें खुली रहेंगी, जबकि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

 

मॉल और थिएटर भी बंद रहेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर को कुछ जिलों में जिला कलेक्टर के आदेश के साथ दुकानों और बाजार क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी जाएगी।

 

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।