बुल्ली बाई ऐप मामला : तीन आरोपियों को मिली जमानत

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यहां की एक अदालत ने ‘बुली बाई’ ऐप मामले में गिरफ्तार तीन छात्रों को मंगलवार को जमानत दे दी।

ऐप ने मुस्लिम महिलाओं को उनके विवरण सार्वजनिक करके और उपयोगकर्ताओं को उनकी “नीलामी” में भाग लेने की अनुमति देकर लक्षित किया।

बांद्रा कोर्ट के मजिस्ट्रेट केसी राजपूत ने विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक अग्रवाल को जमानत दे दी. इससे पहले, मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत दोनों ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, और पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद तीनों ने फिर से अपनी याचिका दायर की।

झा ने वकील शिवम देशमुख के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि मजिस्ट्रेट और सत्र अदालतों ने उनके आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि जांच अभी जारी है।

उस समय अदालत ने फैसला सुनाया था कि आवेदक को तकनीकी ज्ञान था और इसलिए, सबूत नष्ट कर सकता है, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोप पत्र दायर कर दिया है, झा की जमानत याचिका में दलील दी गई है।

हालांकि, मामले के दो अन्य आरोपियों ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज सिंह की जमानत याचिकाएं बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिन के दौरान खारिज कर दीं।

विस्तृत जमानत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।