उमर खालिद को जमानत मिली!

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दिल्ली दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के मामले में गुरुवार को कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत दे दी।

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, पिछले वर्ष दिसंबर में पूरक आरोपपत्र दायर कर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को इस मामले में आरोपित बनाया था। दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद को पहली बार जमानत मिली है।

खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने गत वर्ष 24 फरवरी को उपद्रव किया था। वहां प्रदीप की पार्किंग में आग लगा दी गई थी।

बीट कांस्टेबल संग्राम सिंह ने इस मामले में खजूरी खास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बयां किया था कि वह प्रदीप की पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके चांद बाग पुलिया पर ड्यूटी कर रहे थे।

तभी शेरपुर चौक की ओर जाने वाले रास्ते और आसपास की गलियों से भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। उन लोगों ने पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाना शुरू कर दिया।

समझाने और रोकने का प्रयास करने के बावजूद उपद्रवी नहीं माने। वह किसी तरह जान बचाकर प्रदीप की पार्किंग में घुस गए और शटर बंद कर दिया। उपद्रवियों ने पार्किंग का शटर तोड़ कर उसमें आग लगा दी।