CBI बनाम ममता बनर्जी सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सबूत देने के लिए कहा!

   

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त पर शारदा चिटफंड घोटाला मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने का आरोप लगाने वाली सीबीआई की अर्जियों पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमति जताई।

शीर्ष अदालत जांच एजेंसी की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अर्जियों का जिक्र किया जिनमें कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार पर मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और अदालत की अवमानना करने के आरोप लगाए गए हैं।

पीठ ने दो अर्जियों पर सोमवार को मध्याह्न भोजन के बाद सुनवाई करने का सॉलिसिटर जनरल का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल या कोई भी अन्य पक्ष यह साबित करने के लिए कोर्ट के सामने कोई सामग्री या सबूत पेश कर सकता है कि पश्चिम बंगाल का कोई प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने की योजना बना रहा है या कोशिश कर रहा है।

पंजाब केसरी पर छपी खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष सभी सामग्रियां या सबूत हलफनामे के जरिए पेश किए जाएं। इससे पहले सीबीआई ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शारदा चिट फंड घोटाले में कार्रवाई की जा रही थी।

इस बीच कोलकाता पुलिस ने कहा है कि पुलिस आयुक्त के आवास पर छोपेमारी के लिए सीबीआई के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई के 40 अधिकारियों की टीम ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के आवास पर रविवार शाम छापा मारने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उसके पांच अधिकारियों को हिरासत में ले लिया हालांकि उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इस घटना के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहर के मुख्य इलाके मैट्रो चैनल में देर रात से धरने पर बैठी हैं।