सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सेंगर और नौ अन्य के विरूद्ध आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास और डराने धमकाने से संबंधित भादंसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
CBI chargesheets Sengar for Unnao rape survivor crash, drops murder chargehttps://t.co/HYnbqddBtX pic.twitter.com/DC8GmH8h9E
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता दुर्घटना मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और डराने धमकाने को लेकर आरोपपत्र दायर किया लेकिन उनके विरूद्ध हत्या का आरोप हटा दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
Just in | CBI files chargesheet against former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar and others in #Unnao rape victim accident case: Officials.
-PTI— The Hindu (@the_hindu) October 11, 2019
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में सेंगर और नौ अन्य के विरूद्ध आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास और डराने धमकाने से संबंधित भादंसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
लेकिन लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने सेंगर और अन्य सभी को आपराधिक साजिश एवं डराने धमकाने से संबंधित भादंसं की धाराओं के तहत आरोपी बनाया है।
Unnao rape survivor kidnapped, raped for 9 days by 3 people at different places: CBI to courthttps://t.co/nsKfdgbOiO pic.twitter.com/Z3jitM0yok
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अधिकारियों ने बताया कि हादसे से जुड़े ट्रक के ड्राइवर आशीष कुमार पाल पर लापरवाही से किसी को मौत के मुंह में धकेलने, किसी की जान जोखिम में डालकर उसे गंभीर चोट पहुंचाने, लापरवाही से वाहन चलाने से संबंधित भादंसं की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।
इसी ट्रक ने कार में टक्कर मारी थी जिससे बलात्कार पीड़िता एवं उसके वकील बुरी तरह घायल हो गये तथा पीड़िता की दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी।