सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, जांच एजेंसी ने पीड़िता के बयान को आधार बनाते हुए दावा किया कि सेंगर के खिलाफ इन आरोपों में केस चलाया जा सकता है।
डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज धर्मेश शर्मा की अदालत में सरकारी वकील ने दावा करते हुए कहा कि पीड़िता को धोखे से विधायक के आवास पर ले जाया गया, जहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना घटी उस समय पीड़िता 18 साल की नहीं थी, इसीलिए पॉक्सो प्रावधान में भी सेंगर और शशि सिंह आरोपी हैं।