सीबीआई ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय के खिलाफ दर्ज किया केस

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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एक मामले में घपले के आरोपों पर सीबीआई  ने एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार प्रणय रॉय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

इससे पहले नौ अगस्त को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश के लिए प्रस्थान करने से रोक दिया गया था।

सीबीआई की ओर से जारी ” निवारक ” लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गयी।

दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में जून में दोनों के खिलाफ सावधानी के लिए निगरानी का नोटिस ( एलओसी) जारी किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि दोनों को इसी नोटिस के आधार पर देश छोड़ने से रोका गया है।

एलओसी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। एजेंसियां इसके आधार पर व्यक्ति को बाहर जाने से रोक सकती हैं पर इसके तहत उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

कंपनी ने कहा , ” मीडिया कंपनी मालिकों पर छापे और आज की यह कार्रवाई मीडियावालों के लिए चेतावनी है कि वे हां में हां मिलाएं नहीं तो कार्रवाई झेलें। ” कंपनी ने कहा कि यह ” पूरी तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ” बयान में एनडीटीवी ने अपने इन दोनों संस्थापकों को ” पत्रकार ” कहा है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि वे किस कारण से विदेश जा रहे थे।

क्या है मामला

कथित बैंक धोखाधड़़ी मामले में दो साल पहले एनडीटीवी के मालिक रॉय के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने छापेमारी की थी। सीबीआई ने दो जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बयान में कहा था कि वह कर्ज चूक की जांच नहीं कर रही है बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों , सेबी के दिशा – निर्देशों के उल्लंघन और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कंपनी के कर्ज पर ब्याज दर में कमी की जांच कर रही है। इसके कारण बैंक को कथित रुप से 48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।