कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद करीब पखवाड़े भर से यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद मुनव्वर फारुकी ने जमानत पर रिहाई के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शरण ली है।
आधिकारिक ब्योरे के मुताबिक उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में फारुकी की ओर से पेश नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की संभावना 15 जनवरी तय की गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सत्तारूढ़ BJP की एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को मामला दर्ज करते हुए युवा हास्य कलाकार और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद एक सत्र न्यायाधीश फारुकी की जमानत अर्जियां खारिज कर चुके हैं।
फारुकी के गुजरात निवासी ससुर युनूस बद्र ईमानी अपने दामाद की गिरफ्तारी के बाद से इंदौर में हैं और जमानत पर हास्य कलाकार की रिहाई के प्रयासों में जुटे उसके वकीलों के सतत संपर्क में हैं।
जानकारी के मुताबिक, ईमानी ने गुरुवार को मेरी गत शनिवार और बुधवार को केंद्रीय जेल में फारुकी से मुलाकात हुई थी. इस दौरान उसने अपनी पत्नी और घर-परिवार की खैरियत पूछी।
उन्होंने कहा कि फारुकी की पत्नी फिलहाल जूनागढ़ में है और जेल अधिकारियों ने न्यायिक हिरासत में बंद हास्य कलाकार से फोन पर उसकी बात कराने से कथित रूप से यह कहते हुए मना कर दिया कि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
साभार- टीवी9 हिन्दी डॉट कॉम