कोर्ट ने क़ुरआन, गीता की आयतों का हवाला दिया, जुआ मामले में भाजपा विधायक को जेल की सजा

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गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल की एक अदालत ने बुधवार को एक जुआ मामले में भाजपा के एक मौजूदा विधायक और 25 अन्य को दो साल के कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने कुरान और गीता की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों धार्मिक पुस्तकों में जुआ प्रतिबंधित है। अदालत ने कहा कि मटर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केसरीसिंह सोलंकी के कृत्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि समाज की सेवा करने और अवैध गतिविधियों को रोकने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय उन्हें अपराध में लिप्त पाया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेम हंसराज सिंह ने आदेश सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने उस रिसॉर्ट का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया, जहां आरोपी जुआ खेलते पकड़े गए थे।

दस्तावेज़ी प्रमाण
यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य, रिसॉर्ट से जब्त सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। यह साबित हो चुका है कि सोलंकी और 25 अन्य अपने वित्तीय लाभ के लिए जुआ खेल रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.89 लाख रुपये नकद, 25 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, टोकन मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सिक्के और आठ चार पहिया वाहन जब्त किए हैं। यहां तक ​​कि प्ले कार्ड भी जब्त कर लिया गया है।

मुकदमे के दौरान, 96 गवाहों से जिरह की गई और 13 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए गए, जिसमें रिसॉर्ट से सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है।

पंचमहल पुलिस को सूचना मिली थी कि हलोल में शिवराजपुर के पास जिमीरा रिसॉर्ट में बड़ी संख्या में लोगों को जुआ खेलने की सुविधा दी जा रही है.

पुलिस ने एक जुलाई 2021 को रिजॉर्ट में छापा मारा और छह महिलाओं समेत 26 लोगों को जुआ खेलते हुए पाया।