तेलंगाना में कोरोना से 4 की मौत, के 42 नए मामले सामने आए

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तेलंगाना में मंगलवार को कोरोना से  चार और लोगों की मौत हो गई, राज्य में मरने वालों की संख्या 38 हो गई और यह डेढ़ महीने में राज्य में सबसे ज्यादा जानलेवा हादसों में से एक है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को, राज्य की राजधानी में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को ग्रीन ज़ोन के रूप में घोषित किया और 31 मई तक इसे विस्तारित करते हुए लॉकडाउन में छूट की घोषणा की।

आर्थिक गतिविधि की अनुमति दी
नियंत्रण क्षेत्रों को छोड़कर, सरकार ने राज्य के बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधि की अनुमति दी है। इसने दुकानों, सरकारी और निजी कार्यालयों, उद्योगों और कारखानों को फिर से खोलने की अनुमति दी।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बसें भी पूरे राज्य में फिर से शुरू हो गई हैं। हालांकि, हैदराबाद और अंतर-राज्य सेवाओं में सिटी बस सेवाएं निलंबित रहीं।

 

तेलंगाना में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के करीब 50 दिनों के बाद मंगलवार को राज्य परिवहन की बसें सड़कों पर उतरीं। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद के अलावा राज्य में जो दुकान बंद थे, उन्हें भी खोलने की अनुमति दे दी गई। हैदराबाद में सम-विषम नियम के साथ 50 फीसदी दुकानें हर दूसरे दिन खुलेंगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की मियाद 29 से 31 मई तक बढ़ाने के साथ हैदराबाद छोड़ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को बहाल करने और दुकानें खोलने संबंधी रियायत देने की घोषणा की थी।

अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद में बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले आने की वजह से महानगरीय बस सेवा को बहाल नहीं किया गया है।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के भीतर बसों की सेवा मंगलवार की सुबह छह बजे शुरू हुई और हैदराबाद को छोड़कर राज्य में 6,000 बसें (कुल नौ हजार बसों का बेड़ा है) सड़कों पर दौड़ रही हैं।

टीएसआरटीसी के कार्यकारी निदेशक (परिचालन) ई यादगिरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हमने हैदराबाद को छोड़कर जिला क्षेत्रों में बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। जिलों के बीच भी बसों का परिचालन कर रहे हैं।’’

अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद शहर के लिये अंतर जिला सेवा बाहरी इलाके में आकर रोक दी जाएगी और किसी भी बस को मुख्य बस अड्डे पर आने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बसों के परिचालन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, बसों को संक्रमणमुक्त करने संबंधी सभी एहतियाती उपाय अपनाए जा रहे हैं।

यादगिरी ने कहा, बिना मास्क किसी यात्री को बस पर सवार होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारे बस चालक और परिचालक भी मास्क पहन रहे हैं और उन्हें सैनिटाइजर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि बस अड्डे पर आज भीड़ नहीं थी लेकिन बुधवार से यात्रियों का दबाव बढ़ने की उम्मीद है।

इस बीच, पूरे राज्य में दुकानें खुलीं। वृहद हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के अधिकारियों ने कहा कि शहर में दुकानों को सम-विषम नियम के तहत हर दूसरे दिन खोलने की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि निरुद्ध क्षेत्रों में दुकानें बंद रहेंगी।

अधिकारियों ने बताया, ‘‘ मास्क नहीं तो सामान या सेवा नहीं नीति का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा और उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।’’

राज्य सरकार द्वारा दी गई ढील के बाद दुकानदारों को अपनी दुकानों की सफाई करते और सामान को ठीक करते हुए देखा गया।