हल्के लक्षणों वाले COVID-19 रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है- स्वास्थ्य मंत्रालय

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देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।

 

डिस्चार्ज नियमों में बदलाव 

संजीवनी टुडे पर छपी खबर के अनुसार, मंत्रालय ने अब कोरोना मरीजों के अस्पताल में रखने का समय 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है।

 

अब रोगियों में लक्षण न दिखने पर तीन दिन बाद ही घर भेज दिया जाएगा।

 

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित प्रसाद मोहन ने प्रदेश के समस्त चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

 

सीएमओ डाक्टर चंद्र शेखर ने बताया कि कोविड-19 के रोगियों में अगर कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है तो अस्पताल में भर्ती होने के बाद 10वें दिन बिना किसी जांच के डिस्चार्ज कर दिया जाए।

 

घर में कोरेेंटाइन

इसके अलावा उन्हें सात दिन तक घर मे ही एकान्तवास में रहने की सलाह देकर घर भेज दें।

 

यही नहीं यह आदेश कोरोना के शुरुआती लक्षण वाले अथवा हल्के व कम तीव्रता के लक्षणों वाले रोगियों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

 

हल्के इंफेक्शन वाले रोगियों को डिस्चार्ज किए जाने से पहले अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिस्चार्ज करने से पहले मरीज में तीन दिनों तक कोई लक्षण न दिखे हो।

 

ऐसी स्थिति में रोगियों की फालोअप जांच ट्रू-नाट मशीन से रोगी लक्षण विहीन होने के तीन दिन उपरांत अथवा अथवा प्रथम सैंपल लिए जाने के 12वें दिन की जाएगी।

 

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ने बताया कि मध्यम तीव्रता वाले लक्षणों तथा गंभीर रोगियों के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिया है।

 

सीएमओ ने बताया कि मध्यम तीव्रता वाले श्रेणी में ऐसे मरीज आएंगे जिनमें लोअर रेस्पिरेट्री टैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण दिखें।

 

खांसी व बुखार आदि के साथ बुखार आदि के साथ सांस लेने में परेशानी, पसली चलने व तीव्र श्वसन दर के लक्षण वाले रोगियों को एल—2 व एल—3 फेसिलिटी वाले अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा।

 

रोगी के वस्त्रों को किया जाए भी विसंक्रमित शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड फैसिलिटी में भर्ती रहने की अवधि के दौरान रोगी द्वारा पहने गए वस्त्रों को भली-भांति विसंक्रमित कर दिया गया है।

 

रोगियों के मोबाइल फोन, जूते, चप्पल तथा अन्य सामग्री का विसंक्रमण अल्कोहल बेस्ड सैनेटाइजर अथवा हाइड्रोजन पराक्साइड से सुनिश्चित किया जाए।

 

दोबारा लक्षण मिलने पर नए रोगी के रूप में होगा पंजीकरण डिस्चार्ज के बाद पुनः लक्षण प्रकट होने पर कोविड केयर सेंटर या हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करने के लिए सलाह दिया जाएगा।

 

डिस्चार्ज होने के 14 दिन बाद पुनः लक्षण प्रकट होने पर व्यक्ति को नए रोगी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

 

रोग मुक्त लोगों को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाँलिमरेस चेन रिएक्शन परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

 

होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों सहित अन्य सभी आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करने के सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे।

 

सहमति पत्र के प्रावधानों को विस्तार से समझाया जाएगा। यह बताया जाएगा कि किस प्रकार होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करने पर वे अपने परिवार व समाज में इस बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद कर पाएंगे।