दारुल उलूम देवबंद को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं : सर्वे

,

   

सहारनपुर जिले के प्रमुख इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद और अन्य 305 मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है।

जिन मदरसों को बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, शिक्षकों के लिए वेतन, आदि का लाभ नहीं मिलता है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौर ने शनिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि सहारनपुर में कुल 754 मदरसे पंजीकृत हैं।

उन्होंने कहा कि जिले में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 306 है, उन्होंने कहा कि राज्य में मदरसों पर अपने सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में जानकारी को सरकार के साथ साझा किया गया है।

उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवाबाद को मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है।

गौर ने कहा कि सरकार ने 12 प्वाइंट तय किए थे, जिसके आधार पर मदरसों का सर्वे किया गया।

एक बयान में, दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि संस्था ने कभी भी किसी भी सरकार से किसी भी तरह की सहायता या अनुदान नहीं लिया है।

उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं है लेकिन यह भारतीय संविधान के अनुसार शैक्षिक कार्य करता है।

नोमानी ने कहा कि दारुल उलूम की ‘शूरा सोसाइटी’ सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और मदरसा संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार संचालित होता है।

उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद 150 से अधिक वर्षों से शैक्षिक कार्य कर रहा है और देश की सेवा कर रहा है, लेकिन इसने कभी किसी सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान नहीं लिया है।

सहारनपुर के देवबाद में इस्लामिक संस्थान की स्थापना 30 सितंबर, 1866 को हुई थी।