दिल्ली की अदालत ने शारजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शारजील इमाम द्वारा भड़काऊ भाषण देने के मामले में दायर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, साथ ही कहा कि यह योग्यता से परे है

शारजील ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद वैधानिक 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की।

“जमानत के लिए आवेदन में कहा गया है की  “आरोपी को 28.01.2020 को गिरफ्तार किया गया और 90 दिनों की वैधानिक अवधि 27.04.2020 को समाप्त हो गई। 27.04.2020 तक, जांच समाप्त नहीं हुई थी, और आरोपी को जमानत पर रिहा करने का एक अनिश्चितकालीन अधिकार है,  बता दें की वर्तमान में इमाम इस वक्त गुवाहाटी की एक जेल में बंद हैं।