दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शारजील इमाम द्वारा भड़काऊ भाषण देने के मामले में दायर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, साथ ही कहा कि यह योग्यता से परे है
शारजील ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद वैधानिक 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की।
My brother, Sharjeel has now been charged with Section13 of the UAPA by the Delhi Police.
This has been done by the police to seek extension in filing of the chargesheet so that he is not released even after completion of 90 days of arrest. @_imaams#SharjeelImam pic.twitter.com/yW5a6ab6Y8
— Muzzammil Imam | مزمل إمام (@imammuzzammil) April 29, 2020
“जमानत के लिए आवेदन में कहा गया है की “आरोपी को 28.01.2020 को गिरफ्तार किया गया और 90 दिनों की वैधानिक अवधि 27.04.2020 को समाप्त हो गई। 27.04.2020 तक, जांच समाप्त नहीं हुई थी, और आरोपी को जमानत पर रिहा करने का एक अनिश्चितकालीन अधिकार है, बता दें की वर्तमान में इमाम इस वक्त गुवाहाटी की एक जेल में बंद हैं।