दिल्ली की अस्पतालों में इलाज कराने के लिए दस्तावेज की जरुरी!

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार दिल्लीवासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही मरीजों की इलाज किया जाएगा।

 

हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में अब केवल दिल्लीवासियों का इलाज किया जाएगा।

 

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार का इस बात का ऐलान कर चुके हैं। सीएम के ऐलान के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब इससे जुड़ा विस्तृत निर्देश जारी किया है।

 

दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के रहने वाले लोगों की इलाज होगा। इलाज कराने के लिए इन सात आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट में से कोई एक को दिखाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद इलाज की सुविधा मिलेगी।

 

बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ओनकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी।

 

इसके अलावा सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इन दस्तावेजों की होगी जरूरत * दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड * पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन बिल * किसान कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक * सात जून 2020 से पहले का आधारकार्ड, लेकिन उसमें दिल्ली का पता हो * मरीज का राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न और पासपोर्ट * पोस्ट ऑफिस से प्राप्त किया हुआ कोई लेटर जिसमें मरीज के घर का पता हो * बच्चा नाबालिग हो तो उसके माता-पिता के कागजात।