दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन के करीबी के खिलाफ़ सबूत नहीं दे पाई पुलिस, मिली जमानत!

,

   

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के सहयोगी इरशाद अहमद को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की है।

 

न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, अदालत ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले में आरोपी इरशाद के खिलाफ पुलिस के पास CCTV फुटेज, तस्वीर या कोई अन्य सबूत मौजूद नहीं है।

 

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपी इरशाद को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दो पुलिस कर्मियों के बयान हैं जो कि खुद घटना के प्रत्यशदर्शी होने का दावा करते हैं और उन्होंने इरशाद व अन्य आरोपियों की शिनाख्त भी की है, किन्तु दोनों पुलिस वालों ने इस मामले में घटना के दिन किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की और 28 फरवरी को यह केस दर्ज किया गया।

 

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करके संबंधित कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। ऐसे में तथ्यों पर किसी तरह की टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है।

 

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दंगों के मामले में आरोपी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन के बयान के बाद आरोपी इरशाद को अरेस्ट किया था। पुलिस ने इरशाद के खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।