दिल्ली दंगा: अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को एकतरफ़ा बताया, 25 हजार जुर्माना लगाया!

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कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में जांच को संवेदनहीन और हास्यास्पद’’ करार दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एकतरफा तरीके से जांच की।

इंडिया न्यूज़ डॉट इन पर छपी खबर के अनुसार, अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि भजनपुरा थाने के प्रभारी और उनके निरीक्षण अधिकारियों से वसूली जाए क्योंकि वे अपना संवैधानिक दायित्व निभाने में बुरी तरह से विफल रहे।

पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दंगों के दौरान गोली लगने से अपनी बाईं आंख गंवाने वाले मोहम्मद नासिर नामक व्यक्ति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

जांचकर्ताओं ने हालांकि कहा कि अलग से प्राथमिकी दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस ने पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज कर ली थी और कथित तौर पर गोली मारने वाले लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं क्योंकि घटना के समय वे दिल्ली में नहीं थे।