नॉन एग्रीकल्चरल प्रोपर्टीज को लेकर तेलंगाना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला!

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तेलंगाना हाईकोर्ट ने धरणी पोर्टल पर गैर कृषि से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी दर्ज करने पर रोक लगा दी है।

 

साक्षी समाचार पर छपी खबर के अनुसार, पोर्टल में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दर्ज हुई तीन याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

 

इस मौके पर हाईकोर्ट ने धरणी पोर्टल पर नॉन एग्रीकल्चर प्रोपर्टी की जानकारी दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है।

 

कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन किये बिना नॉन एग्रीकल्चरल जमीनों की जानकारी दर्ज करने से अनावश्यक समस्याएं पैदा होने का खतरा अधिक होता है।

 

हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि गूगल प्ले स्टोर में धरणी पोर्टल से मेल खाने वाले और चार एप्स हैं, ऐसे में असली धरणी पोर्टल कौन सा है, लोगों को पहचानने में मुश्किल हो जाएगी।

 

अदालत ने नॉन एग्रीकल्चरल प्रोपर्टीज को लेकर किस प्रकार के सुरक्षा मापदंड अपनाए जा रहे हैं, उन्हें भी बताने को कहा है।

 

कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर काउंटर याचिका के जरिए पूर्ण रिपोर्ट सौंपने और तब तक किसी प्रकार का एनरोलमेंट नहीं करने का आदेश दिया है।

 

साथ ही सरकार को लोगों पर जानकारी दर्ज कराने के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश देने के साथ ही हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित कर दी।