अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, सरकारी बैंकों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, इसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए ग्राहकों से अपील की है कि यदि 31 जनवरी 2020 तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो ग्राहक खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
दरअसल यह केवाईसी ग्राहकों की जानकारी को दुरूस्त करने के लिए मंगाई जा रही है, ताकि लेन-देन को लेकर बैकिंग प्रबंधन को व्यक्तियों और खाते के बारे में सही जानकारी हो सके।
राजधानी स्थित सेंट्रल बैंक के अधिकारियों ने बताया कि उनके बैंक मुख्यालय मुंबई से सार्वजनिक सूचना जारी हुई है। इसका मतलब सेंट्रल बैंक के सभी ग्राहकों को अपटेड कराना है।
ग्राहकों के मोबाइल में मैसेज भेजा जा रहा है, वहीं कई खाताधारकों को उनके बैकिंग पते पर चिठ्ठी लिखी जा रही है।
बैकिंग नियमों के मुताबिक कई लोगों को &-& बार नोटिस भेजा रहा है, यदि इसके बाद भी केवॉयसी प्राप्त नहीं हुआ तो खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे संदिग्ध खातों पर भी बैकिंग प्रबंधन की नजर है।
बैंकिंग अधिकारियों ने बताया कि बैकिंग खातों को बैकिंग कामकाजों में तीन अलग-अलग तरह की केटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसके मुताबिक लो- रिस्क के अंतर्गत खातों की केवाईसी 10 वर्षोंं में, मीडियम रिस्क के अंतर्गत खातों की केवायसी 8 वर्षों में और हाई रिस्क के अंर्तगत खातों की केवाईसी 2 वर्षों में अपटेड कराना होता है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800221911/022-22023527 जारी किया है। खातों के निर्बाध गति से संचालन के लिए नवीनतम दस्तावेज, रंगीन फोटो,पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, मकान का नवीनतम पता आदि जमा कराना है।
इधर भारतीय स्टेट बैंक ने भी ग्राहकों के लिए केवाईसी अपटेड कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों के मोबाइल पर संदेश भेजा जा रहा है, वहीं कुछ खाताधारकों के पते पर चिठ्ठी भेजी गई है।
बैंक अधिकारियों के मुताबिक अभी एसबीआई ने सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है। मतलब सभी को केवाईसी अपडेट कराने के लिए अनिवार्य नहीं किया है।
केवाईसी के लिए आवश्यक जरूरी दस्तावेज
1. पैन कार्ड/फार्म-60
2. पासपोर्ट
3. चुनाव/वोटर आईडी कार्ड
4. ड्रायविंग लाइसेंस
5. नरेगा जॉब कार्ड
6. आधार कार्ड
7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर) दवारा जारी पत्रों
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