लॉकडाउन-2: घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क पहना होगा जरुरी: गृहमंत्रालय

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कोरोना वायरस महामारी से जुड़े मामले देश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 को लेकर गाइडलाइन्स जारी की, इसी के साथ ही कोविड-19 को देखते हुए कुछ अलग निर्देश दिए गए हैं।

 

आज तक पर छपी खबर के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और थूकने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। साफ है कि लॉकडाउन 2 में सरकार की ओर से अब सख्ती बढ़ा दी गई है।

 

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक

• दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या चेहरा ढंकना अनिवार्य

• किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग एकत्रित ना हों, प्रशासन इसे लागू करवाने में सख्ती बरते.

• सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना दंडनीय होगा और इसपर जुर्माना लगेगा.

• शराब-गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर बैन.

 

सरकार ने दफ्तरों को लेकर भी कुछ गाइडलाइन्स जारी की हैं, जहां लॉकडाउन के बीच अभी भी दफ्तर का कामकाज जारी है वहां पर कुछ निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

 

• सभी दफ्तरों को तापमान स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र की सुविधा करनी चाहिए.

• शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का अंतर जरूरी.

• 65 वर्ष से ऊपर वाले कर्मचारी या जिसका बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे घर से काम करने दिया जाए.

• आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल बढ़ाया जाए.

• शिफ्ट के बीच में दफ्तर सैनिटाइज़ होना चाहिए. बड़ी बैठकों से बचना चाहिए.

 

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्रियों को लेकर भी कुछ नियम जारी किए गए हैं, जिनमें कम से कम लोगों की उपस्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। कंपनियों को सभी कर्मचारियों का मेडिकल इन्श्योरेंस करवाने को कहा गया है।

 

गौरतलब है कि बुधवार को सरकार की ओर से लॉकडाउन 2 के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई। लॉकडाउन 2 इस बार 3 मई तक चलेगा, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया था।