चेक बाउंस मामले में विजय माल्या के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज

   

दिल्ली पुलिस ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या के खिलाफ चेक बाउंस मामले में विशेष अदालत में पेश नहीं होने पर एक नई प्राथमिकी दर्ज की है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने कहा कि आरोपी मुकदमे को छोड़ रहा था और उसके सामने पेश होने को तैयार नहीं था। अदालत ने तब दिल्ली पुलिस को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अदालत के निर्देश के बाद माल्या के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 ए के तहत मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने माल्या पर चेक बाउंस का आरोप लगाया था। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

दिल्ली पुलिस ने अब एक प्राथमिकी दर्ज की है जो उसके खिलाफ एक नया मामला बन गया है।

आईपीसी की धारा 174 ए में कहा गया है कि किसी लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर दोषी पाए जाने पर छह महीने की जेल हो सकती है।