सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन किया है- ड्रग्स कंट्रोलर

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कोरोना काल में दवाओं की जमाखोरी और उनके वितरण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ड्रग कंट्रोलर के एक्शन पर कई सवाल खड़े किए हैं।

इंडिया डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, वहीं ड्रग कंट्रोलर ने आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनाधिकृत रूप से कोरोना मरीजों को प्रतिबंधित फैबीफ्लू दवा देने और जमाखोरी का दोषी पाया गया है।

ड्रग कंट्रोलर की तरफ से वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन किया है। क्योंकि उन्हें कोरोना काल में अनाधिकृत तरह से दवाओं की जमाखोरी के लिए पकड़ा गया है।

इस बाबत हाईकोर्ट ड्रग कंट्रोलर को कहा कि आपने कुछ ड्रग डीलर्स और लाइसेंसी होल्डर्स को दवाओं की जमाखोरी को लेकर नोटिस जारी किया है, लेकिन अबतक गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है।

इसपर ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।