हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा- ‘अर्णब को गिरफ्तार करने से 3 दिन पहले सूचना दें’

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के मामले में बड़ा निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत लगती है तो 3 दिन पहले नोटिस देना होगा।

वन इंडिया हिन्दी पर छपी खबर के अनुसार, हाईकोर्ट ने यह निर्देश टीआरपी मामले में सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद रिपब्लिक टीवी के संपादक को राहत मिली है।


बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुंबई पुलिस अब अर्नब गोस्वामी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।

अगर पुलिस को उनको गिरफ्तार करना होगा तो अब तीन दिन पहले नोटिस जारी कर जानकारी देनी होगी। जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है।

इससे पहले टीआरपी मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने बिना बहस के केस को स्थगित कर दिया था, क्योंकि रिपब्लिक टीवी के वकील हरीश साल्वे अदलात में पेश नहीं हो सके और दूसरे सीनियर वकील भी किसी वजह से कोर्ट नहीं आ पाए थे।

टीआरपी घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई थी।

कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि तीन महीने से जांच चलने के बावजूद उनके पास कोई रिकॉर्ड पर सबूत नहीं हैं, जिससे अर्नब गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया को टीआरपी स्कैम में आरोपी बनाया जा सकें।

साभार- वन इंडिया हिन्दी