बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में डिस्कॉम को दंडित करने का सरकार का प्रस्ताव

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केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने उपभोक्ता अधिकार नियमावली के मसौदे 2021 की घोषणा की है। मसौदे के अनुसार, DISCOMS के लिए मेट्रो और देश के अन्य बड़े शहरों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। बिजली बाधित होने की स्थिति में डिस्कॉम्स पर जुर्माना लगाया जाएगा।

बिजली मंत्रालय ने बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीजल जेनरेटिंग सेट के इस्तेमाल के लिए नए दिशा-निर्देश भी पेश किए हैं।

डिस्कॉम बड़े शहरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) DISCOMS के कामकाज और किसी भी बिजली रुकावट की समीक्षा करेगा।


मसौदे में DISCOMS को एक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को भी निर्धारित किया गया है।

बिजली की दरें बढ़ाने के लिए ईआरसी DISCOMS को भी मंजूरी देगा। बिजली गुल होने की स्थिति में यह DISCOMS पर जुर्माना भी लगाएगा।

वर्तमान में बिजली बैकअप के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग किया जा रहा है। दिशानिर्देशों के मसौदे के अनुसार, स्वच्छ वातावरण के लिए डीजल जनरेटर को बैटरी जनरेटर में बदलना होगा।

विद्युत मंत्रालय के मसौदे में निर्माण स्थलों को 48 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन देने की आवश्यकता भी निर्धारित की गई है।