हरेन पांड्या मर्डर केस: दोषियों की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज़!

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सुप्रीम कोर्ट ने हरेन पांड्या मर्डर केस में दोषियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।दोषियों की तरफ से यह याचिका 5 जुलाई 2019 को डाली गई थी।

न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या को कुछ बदमाशों ने साल 2003 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान जांच मे दोषी पाए गए 12 अभियुक्तों में से 10 अभियुक्त ने पुर्विचार याचिका दाखिल की थी।

अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पुनर्विचार याचिकाओं की समीक्षा करने के बाद यह तय हुआ है कि इसमें को गलती नहीं है इसलिए इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में गृह मंत्री पांड्या कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सीबीआई जांच में आई रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए पाड्या को गोली मारी गई थी। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने 12 लोगों को इस केस में दोषी करार दिया था।

इस मामले में दोषियों के नाम मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद परवेज अब्दुल कयूम शेख, परवेज खान पठान उर्फ अतहर परवेज, मोहम्मद फारूक उर्फहाजी फारूक, शाहनवाज गांधी, कलीम अहमदा उर्फ कलीमुल्लाह, रेहान पुथवाला, मोहम्मद रियाज सरेसवाला, अनीज माचिसवाला, मोहम्मद यूनुस सरेसवाला और मोहम्मद सैफुद्दीन हैं।