मद्रास हाइकोर्ट ने पतंजलि पर ठोका 10 लाख रुपये का जुर्माना!

,

   

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद हमेशा चर्चा में बनी रहती है। कंपनी कभी अपने प्रोडक्ट की वजह से तो कभी किसी विवाद की वजह से। एक बार फिर पतंजलि चर्चा में है।

 

जुबली पोस्ट पर छपी खबर के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय ने पतंजलि की ओर से ‘कोरोनिल’ ब्रांड का इस्तेमाल किए जाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने कोरोनिल शब्द का इस्तेमाल बंद करने का आदेश भी दिया है।

 

 

 

 

 

पिछले महीने ही पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल दवा को लांच किया। रामदेव ने इसे कोरोना की दवा बताया था और कहा था कि इससे कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। उस वक्त सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिली और अब पतंजलि अपने इम्युनिटी बूस्टर उत्पादों को इसी नाम से बेच रही है।

 

अदालत ने यह आदेश चैन्नई की एक कंपनी Ardura इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। चैन्नई की कंपनी के पक्ष में आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि पतंजलि को अपने उत्पाद बेचने से पहले ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री में जाकर देखना चाहिए कि यह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं।

 

पिछले महीने ही मद्रास हाई कोर्ट में कंपनी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उसने कोरोनिल 92-B नाम से ट्रेडमार्क 2027 तक के लिए रजिस्टर्ड करा रखा है। कंपनी ने जून 1993 में यह ट्रेडमार्क लिया था।

 

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा, ‘बचाव पक्ष (पतंजलि) ने खुद इस कानूनी प्रक्रिया को मोल लेने का काम किया है। वह आसानी से चेक कर सकती थी कि कोरोनिल एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है।’

 

न्यायाधीश कार्तिकेयन ने कहा कि पतंजलि को यह समझना चाहिए कि व्यापार में कोई समानता जैसी चीज नहीं होती। यदि उन्होंने यह चेक नहीं किया कि इस नाम से पहले ही कोई ट्रेडमार्क है तो यह उनकी गलती है। पतंजलि की ओर से कोर्ट में जानकारी न होने का तर्क नहीं दिया जा सकता।

 

इतना ही नहीं अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर का पतंजलि फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।

 

कोर्ट ने कहा, ‘आम लोगों में डर का फायदा उठाते हुए पतंजलि कोरोना वायरस की दवा की बात कर रही है। पतंजलि की ओर से बेची जा रही कोरोनिल दवा सिर्फ खांसी, सर्दी और बुखार के लिए कारगर है। ऐसे में इस मुश्किल समय में गुमनाम होकर काम करने वाले संगठनों को पतंजलि की ओर से जुर्माना दिया जाना चाहिए।

 

कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश दिया है कि वह चेन्नै स्थित अदयार कैंसर इंस्टिट्यूट और गवर्नमेंट योग ऐंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल को 5-5 लाख रुपये अदा करे।