अलवर भाषण के लिए यूपी के सीएम के खिलाफ़ याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

   

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (एचसी) ने 2018 में राजस्थान के अलवर में एक चुनाव अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित “आपत्तिजनक भाषण” के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश मांगने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मऊ निवासी नवल किशोर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद इफ्तेखार फारूकी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता एस. पाल और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ए.के. रेत।

याचिकाकर्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने अलवर जिले में एक चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दिया था, जिससे याचिकाकर्ता के अनुसार लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।

इससे पहले याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ जिला अदालत में एक परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसलिए, उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एचसी के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की और भाषण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।