हिजाब विवाद: खुले स्कूल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश

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कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया।

जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा।

“स्कूलों को बंद करना एक अच्छा विकास नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। इसे देखें कि कोई समस्या सामने न आए, ”उन्होंने कहा।


मामले को लेकर तनाव और यहां तक ​​कि हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की।