नयी दिल्ली: कर्बला जोर बाग जमीन फैसले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला!

   

एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महीने के भीतर वक्फ भूमि को बेदखल करने के आदेश जारी किए और जुर्माना अदा किया।

मामले के विवरण के अनुसार, नई दिल्ली के जोर बाग में कर्बला में स्थित वक्फ भूमि का एक बड़ा हिस्सा राजधानी नर्सरी के मालिक वसीम अहमद द्वारा कब्जा कर लिया गया था। वह इस जमीन को खाली नहीं कर रहा था। इस जमीन को खाली कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

अदालत ने जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया और संपत्ति के मालिक को रुपये का जुर्माना देने को कहा। 3,88,31,316 प्लस 18% ब्याज। यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिदिन २,१४,५३६ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने मस्जिद कुदसिया बेगम में शुक्रवार की नमाज के बाद फैसले की कॉपी दिखाई और अल्लाह (SWT) का शुक्रिया अदा किया।

अंजुमन-ए-हसोनी के महासचिव श्री सैयद बहादुर नकवी ने भी अल्लाह (SWT) को धन्यवाद दिया और घोषणा की कि उक्त भूमि का उपयोग कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाएगा।