CID ने अदालत में हलफनामा दायर किया- अकबर ओवैसी की जमानत बिना शर्त के है !

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हैदराबाद: सीआईडी ने अदालत में एक हलफनामा दायर कर कहा कि एमआईएम के फ्लोर लीडर श्री अकबरुद्दीन ओवैसी की जमानत बिना शर्त है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि कशम शेट्टी और करुणा सागर, अधिवक्ताओं ने विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में दायर एक याचिका में दावा किया था कि श्री ओवैसी द्वारा जमानत के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था और इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि उनकी जमानत रद्द कर दी जाए।

न्यायाधीश ने सीआईडी और श्री ओवैसी को फाइल और हलफनामा देने के लिए नोटिस जारी किया। CID के डीएसपी श्री सैयद जहाँगीर ने कल अदालत में एक जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 2013 में हिंसक भाषण देने के मामले में श्री ओवैसी को जमानत देते समय कोई शर्तें नहीं रखी गई थीं।