आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से जुड़ी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को खारिज किया. विभाग ने कहा कि अब भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह उसी तिथि तक अपने रिटर्न दाखिल कर लें.
आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संज्ञान में यह बात आयी है कि सोशल मीडिया पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर एक आदेश प्रसारित हो रहा है. यह बात स्पष्ट की जाती है कि यह आदेश सही नहीं है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक ही दाखिल करें. आयकर विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर 29 अगस्त के एक आदेश के प्रसारित होने के बाद आया है. इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.
Income Tax Dept: An order is being circulated on social media pertaining to extension of due date for filing of IT Returns. It is categorically stated that the said order is not genuine. Taxpayers are advised to file Returns within extended due date of 31 August, 2019. pic.twitter.com/xaKllRtgEX
— ANI (@ANI) August 30, 2019
सरकार ने 23 जुलाई 2019 को बढ़ाई थी लास्ट डेट
आयकर विभाग का ट्विटर हैंडल सीबीडीटी ही चलाता है और वही उसके लिए नीति निर्माण करने वाला शीर्ष निकाय है. सरकार ने 23 जुलाई 2019 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था. यह पहले 31 जुलाई थी.