हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस भेजा, चार हपतों में जवाब मांगा!

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मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह को नोटिस भेजा है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

दरअसल, याचिका में भोपाल संसदीय सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की गई है। भोपाल के एक पत्रकार राजेश दीक्षित ने ये चुनाव याचिका एक मतदाता होने के नाते दाखिल की है।

न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में मजहब के आधार पर वोट मांगे थे, इसलिए साध्वी प्रज्ञा का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और धार्मिक भाषण दिए थे, जबकि अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद पर बयान देने के झूठे इल्जाम लगाए।

याचिका मे कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए।

फिलहाल उच्च न्यायालय ने इस चुनाव याचिका पर साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर उनसे जवाब देने के लिए कहा है. मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को की जाएगी।