JNU देशद्रोह का मामला: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश, कन्हैया कुमार को चार्जशीट कॉपी दे!

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जेएनयू देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार और अन्य आरोपी सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए।

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, पिछली सुनवाई में चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए आरोप पत्र में मौजूद सभी आरोपियों के नाम पेशी का समन जारी किया था।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह कन्हैया समेत सभी आरोपियों को आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराए।

इससे आरोपियों को अपना केस लड़ने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए डाली गई याचिका को सात अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।


अदालत ने इन आरोपियों को समन जारी कर 15 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था।

मामला जेएनयू कैंपस में फरवरी 2016 में आयोजित कार्यक्रम में देशविरोधी नारेबाजी से जुड़ा है। अदालत ने आदेश की कॉपी सभी पक्षों को ईमेल तथा व्हाट्सएप से भेजने के लिए कहा था।

पटियाला हाउस अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने बीती सुनवाई में मुकदमा चलाने के जरूरी सरकारी अनुमति मिलने के एक साल बाद दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया।

इन आरोपियों में कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद तथा अनिर्बन भट्टाचार्य भी शामिल हैं।


अन्य सात आरोपियों में कश्मीरी छात्र आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रइया रसोल, बशीर भट तथा बशारत हैं। इनमें कई छात्र उस समय जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे।

अदालत ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए कहा था कि दस्तावेज का निरीक्षण हो चुका है। कोर्ट देशद्रोह, मारपीट, भीड़ में शामिल होनेे, दंगा करने, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र पर संज्ञान लेती है।

आरोपियों पर देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए गृह विभाग अनुमति पेश कर चुका है। मौजूद सामग्री व दस्तावेज पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को जांच अधिकारी के मार्फत समन जारी किया जाता है।


दिल्ली पुलिस ने इन दस आरोपियों के अलावा 36 लोगों को संदिग्धों की सूची में रखा है।

इनमें सीपीआई के नेता डी राजा की बेटी अपराजिता, तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ नेता शेहला राशिद, रमा नागा, आशुतोष कुमार तथा बनोज्योत्सना शामिल हैं। जांच के दौरान इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने इन्हें संदिग्ध माना है।