दिल्ली हिंसा की आधी रात में सुनवाई करने वाले जस्टिस मुरलीधर का हुआ तबादला

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जस्टिस एस मुरलीधर का केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला कर दिया। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 12 फरवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी। जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीजीआई बोबडे की सलाह पर जस्टिस एस मुरलीधर को हस्तांतरित कर दिया। बता दें कि जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट के तीसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं। अहम बात है कि जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने अंतिम कार्यदिवस में दिल्ली के दंगों पर अहम निर्देश पारित किया था।

दिल्ली में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान घायलों की सुरक्षा और उनके बेहतर इलाज के लिए जस्टिस मुरलीधर ने आधी रात को कोर्ट में सुनवाई की थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मुस्तफाबाद के एक अस्पताल से एंबुलेंस जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दे और मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराएं। गौरतलब है कि जस्टिस मुरलीधर ने सितंबर 1984 में चेन्नई में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसके बाद वह 1987 में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उनका स्थानांतरण कर दिया गया। वर्ष 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट का उन्हें जज नियुक्त किया गया था