कंगना रनौत और बहन रंगोली चंदेल को कोर्ट का आदेश, 8 जनवरी को पुलिस के सामने उपस्थित हो!

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। लेकिन दोनों को आठ जनवरी 2021 को पुलिस के सामने उपस्थित रहने को कहा है।

 

भास्कर डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, रनौत व उनकी बहन के खिलाफ देशद्रोह व अन्य आरोपों को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

 

मुंबई पुलिस ने यह एफआईआर बांद्र कोर्ट के आदेश के तहत दर्ज की है।

 

बांद्रा कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने व दो समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ाने के मामले में गई शिकायत पर सुनवाई के बाद पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

 

रनौत व उनकी बहन ने इस एफआईआर व मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी।

 

इस दौरान खंडपीठ को बताया गया कि रनौत व उनकी बहन को पुलिस ने तीन समन जारी किए है। लेकिन ये दोनों एक बार भी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए है।

 

इस पर खंडपीठ ने कहा कि यदि पुलिस ने याचिकाकर्ता को समन जारी किया है तो उन्हें इसका पालन करना चाहिए।

 

इस पर रनौत व उनकी बहन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रिजवान सिद्दिकी ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि उनकी मुवक्किल आठ जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से दो के बीच अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन के सामने उपस्थित होगी।

 

इस आश्वासन के बाद खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमे महसूस होता है कि जब तक इस मामले की विस्तार से सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दिया जाना जरुरी है।

 

इसलिए पुलिस अगले आदेश तक रनौत व उनकी बहन के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कड़ी कार्रवाई न करें।

 

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस मामले में देशद्रोह का आरोप लगाने पर भी सवाल उठाए। खंडपीठ ने कहा कि आखिर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ देशद्रोह संबंधित धाराओं के तहत मामला क्यों दर्ज किया गया है।

 

आखिर हम अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा बरताव क्यों कर रहे है। यह एक मामला नहीं है ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने आ रहे हैं।

 

इस दौरान खंडपीठ ने सरकारी वकील को इस विषय पर पुलिसकर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 11 जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है।

 

गौरतलब है कि पुलिस ने रनौत व उनकी बहन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 295ए, 124ए (देशद्रोह) व 34 के तहत मामला दर्ज किया है।