कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

15 मार्च को, उच्च न्यायालय ने उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी, यह कहते हुए कि यह इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है।

राज्य सरकार ने 5 फरवरी, 2022 के अपने आदेश द्वारा, स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।