कर्नाटक ईदगाह मैदान मामला: HC के आदेश के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला!

,

   

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी थी।

मुस्लिम निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश को संशोधित किया और राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी।