गौ हत्या के खिलाफ़ कर्नाटक में सख्त कानून के लिए विधेयक पास!

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कर्नाटक अब देश का 21वां राज्य हो गया है जहां गो हत्या पर रोक लग गई है।

 

भास्कर डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार ने ”कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक-2020”  पास करा लिया।

 

कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधेयक पेश होते ही सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए।

 

अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत 20 राज्यों में गो हत्या अपराध की श्रेणी में आ चुके है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी भी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाया है।

 

कानून 

1-कर्नाटक में गो हत्या पर पूरी तरह से रोक लग गई है।

2-गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार और गो हत्या करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

3-भैंस और उनके बछड़ों के संरक्षण का भी प्रावधान है।

4-ऐसा करने वाले आरोपी के खिलाफ तेज कार्यवाही के लिए विशेष कोर्ट के गठन का भी प्रावधान है।

5-विधेयक में गौशाला स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

6-पुलिस मामले की जांच कर सकेगी।

7-कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया

सदन में हंगामे के चलते विधेयक बिना बहस के ही पारित किया गया। इसके पहले, पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने जैसे ही विधेयक पेश किया, विपक्ष के नेता सिद्धरमैया की अगुवाई में कांग्रेस के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के बेंच तक पहुंच गए।

 

कांग्रेस सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि बगैर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा किए इसे पेश किया गया है।

 

इस पर, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े केगेरी ने कांग्रेस सदस्यों को शांत कराया। उन्होंने कहा कि बैठक में यह साफ कहा गया था कि महत्वपूर्ण विधेयक बुधवार और गुरुवार को पेश किए जाएंगे।