कर्नाटक: हिजाब पहने लड़कियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश देने पर सात शिक्षक निलंबित

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हिजाब पहने लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सात शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।

कर्नाटक के गडग में स्थित सीएस पाटिल गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षक ड्यूटी पर थे।

इससे पहले, एक पर्यवेक्षक, नूर फातिमा को केएसटीवी हाई स्कूल में एसएसएलसी (कक्षा 10) परीक्षा आयोजित करते समय अपना हिजाब उतारने से इनकार करने के बाद निलंबित कर दिया गया था।

इस बीच, राज्य भर में और लगभग 3,444 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई और किसी भी तरह के प्रदर्शन या अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई। 60,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने परीक्षाओं की निगरानी की।

हिजाब प्रतिबंध विवाद
हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए निर्देश देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा, “हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं था।”

इसमें कहा गया है, “वर्दी का निर्धारण संवैधानिक है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।”

जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया।

जनवरी में उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की छह छात्राओं के विरोध के बाद शुरू हुआ हिजाब विवाद एक बड़े संकट में बदल गया है। इसकी चर्चा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है