केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी है। इस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और शिष्टाचार का उल्लंघन है।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, उन्होंने कहा कि मैं इस पर गौर करुंगा कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल की मंजूरी के बिना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अगर अनुमोदन नहीं, तो वे मुझे सूचित कर सकते थे।
आपको बताते जाए कि केरल की पी. विजयन सरकार (नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। CAA के खिलाफ SC पहुंचने वाला केरल पहला राज्य है। केरल सरकार ने इस कानून की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शिष्टाचार के नाते राज्य सरकार को कोर्ट जाने से पहले उनसे अनुमति लेनी चाहिए थी।
सरकार के पास कोर्ट जाने का अधिकार है लेकिन पहले उन्हें राज्यपाल को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी।