लॉकडाउन-2: जानिए, कहां दी गई दुकानों को छूट?

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केंद्र सरकार ने लॉक डाउन के दौरान खुलने वाली दुकानों का दायरा बड़ा दिया है।

 

खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी।

 

यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेंगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती। हालांकि शॉपिंग माल्स और शोप्पिंग काम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे।

 

केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है। दुकानो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

 

किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है।

 

यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी।लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं।

 

अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।