लॉकडाउन-3: देशभर में आज से शुरु, जानिए, दिशानिर्देश!

,

   

देश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए आज यानी सोमवार से लॉकडाउन 3 का तीसरा चरण लागू हो गया है, जो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा।

 

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट इन पर छपी खबर के अनुसार, देश में आज (4 मई) से लॉकडाउन-3 के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो 17 मई (रविवार) तक चलेगा।

 

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश को 130 जिले रेड जोन, 284 आरेंज और 319 ग्रीन जोन में बांटा गया है।

 

गृह मंत्रालय ने आज से देश में लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली रियायतों को स्पष्ट कर दिया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अलग-अलग छूट दी जा रही है। तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतरराज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेंगी।

 

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में और अधिक छूट दी जाएगी, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों में पाबंदियां जारी रहेंगी ताकि कोविड-19 के खिलाफ अब तक हासिल की गई उपलब्धियां बेकार न हो जाएं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

 

कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है– ‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’। लॉकडाउन 3.0 चार मई से लेकर 17 मई तक है। देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का पहला चरण 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर तीन मई तक कर दिया गया था।

 

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा ; सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन ; स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान ; होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी।

 

सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान- जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी।

 

हालांकि, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी।

 

ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं।

 

निषिद्ध क्षेत्रों, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री की कुछ शर्तों के साथ सभी जोन मे इजाजत होगी।

 

सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे। कुछ चयनित उद्देश्यों के लिये विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी।