रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को कोई राहत ना देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
इसके बाद अर्नब ने अलीबाग सेशन कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी लगाई है।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, इस बीच, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अर्णब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। इस सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से फोन पर बात की है।
राज्यपाल कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, कोश्यारी ने गृहमंत्री से अर्णब गोस्वामी के परिवार को उनसे मिलने और बातचीत करने की अनुमति देने को कहा है।
बयान के मुताबिक, जिस तरीके से गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उसे लेकर राज्यपाल ने देशमुख के सामने पहले भी अपनी चिंता रखी थी।
गोस्वामी और दो अन्य फिरोज शेख और नीतीश सारदा को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गत 4 नवंबर को अलीबाग पुलिस ने अरेस्ट किया था।
मामले में अर्णब के अलावा दो अन्य आरोपियों, फिरोज शेख और नीतेश सारदा को गिरफ्तार किया गया था।
अर्णब ने अंतरिम जमानत की मांग की थी और गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। हाई कोर्ट पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है।
रविवार को अर्णब को अलीबाग से तलोजा जेल ले जाया गया। जेल जाने के दौरान वैन में सवार अर्णब ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है।
साथ ही यह भी कहा कि उनके वकीलों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही अर्णब ने आरोप लगाया कि उनके साथ मार-पीट की गई है।